उत्तराखण्ड
हल्द्वानी – बनभूलपुरा रेलवे मामले में विधायक सुमित ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कही यह बात…
हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। न्यायालय ने भारत सरकार, राज्य सरकार और रेलवे को 11 सितंबर 2024 तक पूरा प्लान बनाने के निर्देश दिया है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए कहा कि अगर रेलवे को विस्तार के लिए भूमि चाहिए तो कितनी भूमि चाहिए और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, इसका विवरण दें। साथ ही, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा की केन्द्र और राज्य सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था करेंगी, इसका भी विवरण उच्चतम न्यायालय में अगली तारीक 11 सितंबर 2024 को प्रस्तुत करें।