उत्तराखण्ड
हल्द्वानी- यहां लगाई गई धारा 144, जानिए क्या दिए दिशा निर्देश…
जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर धारा 144 लागू करने का पत्र जारी हुआ है। जिसमें बताया गया है की उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हरिद्वार के द्वारा आयोजित परिषदीय परीक्षा 2023 की पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष (हाईस्कूल) तथा उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (इण्टरमीडिएट) परीक्षाऐं दिनांक 08 अप्रैल, 2023 से 21 अप्रैल, 2023 के मध्य होंगी। उक्त परीक्षाओं हेतु श्री महादेव गिरि संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।
उक्त परीक्षायें प्रारम्भ होने से परीक्षायें समाप्ति तक हल्द्वानी नगर क्षेत्रार्न्तगत के उक्त परीक्षा केन्द्र में चारों तरफ 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। परीक्षा के सुचारू एवं सफल सम्पादन हेतु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व परीक्षा के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थायें फैलाने का प्रयास करें व अन्य अवांछनीय कार्यवाही कर उक्त परीक्षा केन्द्र में गम्भीर अशान्ति एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दें। प्राप्त सूचनाओं पर सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह समाधान हो गया है कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। यह पत्र सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा जारी किया गया है।
- उक्त परीक्षा केन्द्र में 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे।
- कोई भी परीक्षार्थी / व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्ला आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 मीटर की परिधि में नहीं लायेगा ।
- कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा एवं परीक्षा स्थल
के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति डी०जे० इत्यादि नहीं लगायेगा।
- कोई भी व्यक्ति परीक्षा से समबन्धित किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा ना ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा।
- कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के परीक्षा स्थल के बाहर 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा।
- ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे ( प्रतिबन्ध संख्या 3 के अतिरिक्त) उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा की समाप्ति तक उक्त परीक्षा केन्द्र श्री महादेव गिरि संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल के 200 मीटर की परीधि में लागू होंगे आदेशों का किसी भी प्रकार उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।