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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : जनता दरबार में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने फरियादियों की जन समस्या का किया निस्तारण,वनाग्नि को रोकने हेतु मण्डल के सभी डीएफओ को दिए निर्देश…

कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयुक्त/सचिव. मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, ब्याज पर धनराशि देना, सडक, विद्युत, अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित समस्यायें को सुना जिनका आयुक्त द्वारा मौके पर समाधान किया गया,जनसुनवाई में उपजिलाधिकारी एवं तहसील स्तर की छोटी-छोटी शिकायत आने पर आयुक्त ने मण्डल के सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को निर्देश कि प्रत्येक सप्ताह जनसुनवाई कर इन समस्याओं का निवारण करना सुनिश्चित करें।जनसुनवाई में सुलोचना निवासी बनबसा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में एक प्लाट क्रय किया था प्लाट के लिए 2.5 लाख धनराशि का भुगतान कर दिया गया, रजिस्ट्री करने के उपरान्त शेष धनराशि 6.33 लाख का भुगतान करना था लेकिन उक्त विक्रेता दर्शन सिंह द्वारा आतिथि तक रजिस्ट्री नही की गई। जिस पर आयुक्त ने दर्शन सिंह को धनराशि वापस देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा समयावधि के भीतर धनराशि नही देने पर सम्बन्धित के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। रोशन लाल एवं मनसा देवी ने बताया कि रूद्रपुर लालपुर में सतपाल यादव द्वारा अलास्का के नाम से कालोनी में प्लाटिंग की गई थी लेकिन उनके द्वारा क्रय किये गये प्लाट की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद सतपाल यादव द्वारा रजिस्ट्री नही की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त प्लाट स्थल पर मौजूद ही नहीं है। जिस पर आयुक्त ने समस्या को गम्भीरत से लेते हुये विक्रेता के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में हरेन्द्र सिंह रैक्वाल निवासी दाडिमा ने बताया कि जो भूमि उन्होंने विक्रय की थी उक्त भूमि आवश्यकता से अधिक भूमि अभिलेखों में दर्ज होने की शिकायत की, कला बिष्ट निवासी बाजपुर ने उधार की धनराशि वापस दिलाने की मांग की,कृपेन शंकर निवासी मोटाहल्दू ने वाहन की किस्त चालक से दिलाने की मांग की,नीमा देवी निवासी कालाढूगी ने पुस्तैनी भूमि में आजीविका हेतु एक हिस्सा दिलाने की मांग की,मंसा देवी निवासी बागेश्वर ने जमीन की रजिस्ट्री नही होने की शिकायत की। आयुक्त ने जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतांे का मौके पर ही समाधान किया।

इस दौरान *आयुक्त ने वनाग्नि को रोकने हेतु मण्डल के सभी डीएफओ को निर्देश दिये हैं कि वनाग्नि को रोकने हेतु सम्भावित क्षेत्रों में साईन बोर्ड लगाये जांए तथा जहां आग जानबूझ कर लगाई जाती है उन लोगों को चिन्हित कर कानूनी प्रोविजन के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की अत्यधिक घटनायें होती है उन स्थानों पर हैडन कैमरा भी लगाया जाए।*

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