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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- जमरानी में खनन विभाग की छापेमारी, लाखों का पड़ा जुर्माना…

नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग द्वारा छापेमारी की गई जिसके बाद से खनन कारोबारियों में अफरातफरी का माहौल है। शिकायतकर्ता सत्येन्द्र कुमार तोमर, निवासी ग्राम तहसील हल्द्वानी के शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में तथा शिकायतकर्ता सत्येन्द्र कुमार तोमर द्वारा मण्डल आयुक्त (कुमाऊ) नैनीताल को सम्बोधित तथा अन्यों को पृष्ठांकित पत्र के क्रम में ग्राम भौरसा, तह० व जिला नैनीताल में किये जा रहे अवैध खनन स्थल का निरीक्षण खनन विभाग, सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा मंगलवार को किया गया,

ग्राम भौरसा, तह० व जिला नैनीताल में वर्तमान में कु०म०वि० निगम के पक्ष में खेत सं0 2519 अ में 06 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनन पट्टा स्वीकृत है तथा खेत सं0 2529 अ में ही ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र तेज सिंह तोमर निवासी ग्राम बमौरी तल्ली खाम, तह0 हल्द्वानी जिला नैनीताल के पक्ष में 06 है0 क्षेत्रफल में खनन पट्टा दिनांक 15.05.2018 से 14.05.2023 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है किन्तु सतेंद्र द्वारा राजस्व जमा नहीं करने के कारण उनके ई-रवन्ना पोर्टल 11.04.2022 को बन्द कर दिया गया, जिसके कारण खनन कार्य बन्द पड़ा है।

मौके पर पाया गया कि कु०म०वि०निगम निविदाकार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे के बाहर विभिन्न 10 स्थानों पर अवैध खनन कार्य किया गया है, जिसकी पैमाइश करने पर कुल 4935 घनमीटर (1,08,570 कुण्टल) उपखनिज का अवैध खनन कर अवैध रूप से परिवहन किया गया है जो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 एवम् खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है, जिस पर वर्तमान में प्रचलित रायल्टी की दर रू0 07/- प्रति कुण्टल का दो गुना अर्थात रू0 14/- प्रति कुण्टल की दर से रू0 15,19,980 अर्थदण्ड अगणित होता है। इस प्रकार कु०म०वि०निगम नैनीताल से कुल रू0 15,19,980.00 (पन्द्राह लाख उन्नीस हजार नौ सौ अस्सी रू० मात्र) जुर्माना वसूलने की संस्तुति की गई है।

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