Connect with us

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड- कोविड19 को लेकर राज्य में हुई नई गाइड लाइन जारी, जानिए क्या है एसओपी।

राज्य के अंदर कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, राज्य के अंदर रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह के 6:00 बजे तक रहेगा वही सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6:00 से रात के 10:00 बजे तक खुल सकेंगे।

राज्य के अंदर सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सैलून, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल में सभी प्रकार की गतिविधियां कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए 50% क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं शासन द्वारा स्विमिंग पूल, वाटर पार्क को 16 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad

More in उत्तराखण्ड

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad

Trending News

Follow Facebook Page

संपादक –

नाम: हर्षपाल सिंह
पता: छड़ायल नयाबाद, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी (नैनीताल)
दूरभाष: +91 96904 73030
ईमेल: [email protected]