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उत्तराखण्ड

नैनीताल : हाईकोर्ट ने साफिया मलिक की याचिका की खारिज,प्रशासन द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा लेने की कारवाई को बताया था गलत…

नैनीताल हाईकोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मलिक के बगीचे में नगर निगम, प्रशासन के द्वारा कब्जे लेने की कारवाई को गलत बताया था। ये याचिका अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
उल्लेखनीय है उक्त मलिक के बगीचे वाले स्थान पर कथित रूप से अब्दुल मलिक द्वारा अवैध रूप से एक मदरसा और नमाज मस्जिद बनवाई गई थी।
8 फरवरी 2024 को नगर निगम हल्द्वानी और जिला प्रशासन द्वारा उक्त करोड़ों की भूमि को हाई कोर्ट से न्यायिक प्रकिया के अब्दुल मलिक के कब्जे से छुड़ाने के लिए अपनी कारवाई की थी। कब्जे लेने के उपरांत वहां हिंसा भड़की थी जिसमें कई निगम कर्मी,पुलिस कर्मी और पत्रकार भी घायल हुए थे और भीड़ ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था।
अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के द्वारा दायर की गई थी जिसकी आज हाईकोर्ट में जस्टिस श्री मनोज तिवारी की बेंच में सुनवाई हुई ,बेंच ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही इस मामले को निचली अदालत में याचिका दायर करने का विकल्प भी दे दिया।
इस निर्णय की हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने पुष्टि की है।
स्मरण रहे कि इस मामले में मुख्य साजिश कर्ता अब्दुल मलिक जेल में है और उक्त भूमि पर सरकार ने कब्जा लेकर वहां थाना खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थे और इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है।

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