उत्तराखण्ड
हल्द्वानी : रिहायशी इलाकों से हटेंगी कबाड़ की दुकानें, नगर आयुक्त ने आदेश किया जारी…
हल्द्वानी। रिहायशी क्षेत्रों में संचालित कबाड़ की दुकानों को लेकर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित सभी कबाड़ की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने और उन्हें शहर से बाहर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भविष्य में नगर क्षेत्र में किसी भी नई कबाड़ की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं।मालूम हो कि नगर निगम को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि रिहायशी इलाकों में कबाड़ की दुकानें संचालित होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन दुकानों के कारण क्षेत्र में गंदगी बढ़ने के साथ ही चोरी और आग लगने का खतरा भी बना रहता है। इसके चलते जनसामान्य में रोष की स्थिति है।नगर निगम के आदेश में कहा गया है कि कबाड़ का व्यवसाय वर्तमान में बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। रिहायशी क्षेत्रों में कबाड़ की दुकानों के संचालन के संबंध में आए दिन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जनभावनाओं को देखते हुए कबाड़ की दुकानों को शहर से बाहर स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है।इसी क्रम में नगर निगम बोर्ड ने सर्वसम्मति से रिहायशी क्षेत्रों में संचालित सभी कबाड़ की दुकानों को बंद कर शहर से बाहर खोलने का निर्णय लिया है। बोर्ड के प्रस्ताव के अनुपालन में नगर निगम ने आबादी क्षेत्र से कबाड़ की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।आदेश का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।




