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उत्तराखण्ड

नैनीताल: माल रोड पर एक अगस्त से हॉर्न बजाना होगा महंगा, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया उल्लंघन पर होगा जुर्माना

नैनीताल: पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त 2026 से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि लोग शांत वातावरण में भ्रमण का आनंद ले सकें।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस व्यवस्था से पहले से परिचित हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं। अब बाहर से आने वाले पर्यटकों और वाहन चालकों तक भी यह जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं तथा लगातार अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे।
आयुक्त ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, जिससे पैदल चलने वाले लोगों और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने बताया कि शुरुआती कुछ दिनों तक लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके बाद भी यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹1000 का जुर्माना वसूला जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण में कमी और नैनीताल के शांत वातावरण को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सभी नागरिकों और पर्यटकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

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