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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- जानलेवा हमलावर आईटीआई गैंग के दो आरोपियों की जमानत अर्जी हुई खारिज

Haldwani news बीते दिनों हल्द्वानी के आईटीआई गैंग द्वारा एमबीपीजी महाविद्यालय में किए गए जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की अदालत ने एमबीपीजी कॉलेज के खेल मैदान में जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2022 को थाना हल्द्वानी में बरेली रोड निवासी महेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका लड़का शिवम बिष्ट एमबीपीजी कॉलेज के मैदान में खेल रहा था।

तभी नवीन मेहरा, देवेन्द्र विष्ट, आदित्य नेगी समेत अज्ञात लोगों ने उसके बेटे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। साथ ही तमंचे से फायर भी झोंका। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी कविराज बिष्ट व मिथिलेश मेहरा इस जानलेवा हमले में शामिल थे। दोनों आरोपियों को चश्मदीद साक्षी व घायल शुभम ने पहचाना है। तर्कों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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