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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : सिटी मजिस्ट्रेट ने COTPA अधिनियम के तहत की कार्रवाई,कई दुकानें की सील…

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हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बनभूलपुरा और बरेली रोड की तरफ 7 दुकानें सील की है, शहर के सरकारी और निजी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में दुकानों में बिकने वाले पान मसाले,तंबाकू, सिगरेट समेत अन्य धूम्रपान की बिक्री को लेकर यह कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग भी मौजूद रहा सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने बताया जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद आज बनभूलपुरा,बरेली रोड,कालाढूंगी रोड समेत अन्य जगहों पर सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले दुकानों के अंदर पान मसाले,गुटखा, तंबाकू,सिगरेट समेत अन्य धूम्रपान की बिक्री हो रही थी जिस पर आज बनभूलपुरा और बरेली रोड की तरफ 7 दुकानें सील की गई है,वही कई दुकानों से बीड़ी, पान मसाले,सिगरेट के पैकट जब्त किए गए है,जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्यरवाई की जाएगी, उन्होंने बताया यह कार्रवाई शिक्षा विभाग के COTPA अधिनियम, 2003) के अंतर्गत की गई है,जो लगातार जारी रहेगी, किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण सस्थान के पास यदि कोई दुकानदार बीड़ी, पान मसाला,सिगरेट, तंबाकू समेत अन्य धूम्रपान की चीज बेचता है तो शिक्षण सस्थान दुकानदार को खुद नोटिस दे सकता है,यदि दुकानदार धूमपान की बिक्री बंद नहीं करता है तो उसके बाद प्रशासन को इसकी जानकारी दे,

क्या है COTPA अधिनियम, 2003

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, जिसे COTPA 2003
धारा 6(क) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती
धारा 6(ख) शैक्षणिक संस्थानों के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करती है.

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