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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, ADM विवेक राय की सुनवाई में 17 कारोबारियों पर 3.45 लाख का जुर्माना

हल्द्वानी: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 कारोबारियों पर कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नैनीताल विवेक राय की ओर से मामलों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई।

जारी आदेश के अनुसार, कार्रवाई में बिना लाइसेंस या पंजीकरण खाद्य कारोबार करने, मिलावटी एवं अधोमानक खाद्य सामग्री बेचने, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का भंडारण और बिक्री करने तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करने जैसे मामले शामिल हैं।

कार्रवाई के तहत पंतनगर, रुद्रपुर स्थित एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर के मामले में 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। नैनीताल के एक होटल पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखने के मामले में 25 हजार रुपये और गदरपुर में अधोमानक दूध के संग्रहण एवं बिक्री पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज स्थित कैंटीन और कालाढूंगी रोड के एक रेस्टोरेंट पर 25 हजार और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा चिकन शॉप, बेकरी, मिठाई भंडार, जनरल स्टोर और डेयरी सहित अन्य खाद्य कारोबारियों पर भी बिना पंजीकरण कारोबार करने अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर अंकुश लगाना है।

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