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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी – ऑटो चालकों एवं मालिकों के सत्यापन को लेकर प्रशासन और RTO विभाग ने दिए यह दिशा निर्देश

संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संभाग द्वारा वाहन स्वामियों/चालकों के सत्यापन के सम्बन्ध में सूचना देते हुए निर्देश दिए गए हैं। जिसमें विभाग द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त विषयक जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के पत्र संख्या 1230/15-ए.जे.ए./2024 दिनाँक 18 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान किये जाने के लिए बालिकाओं से विस्तृत संवाद/कार्यशाला एवं जागरूक अभियान चलाया गया। विभागीय टीमों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में किये गये संवाद / जागरूकता के दौरान बालिकाओं द्वारा अवगत कराये गये बिन्दुओं के कम में ऑटो/श्री-व्हीलर प्रकार के वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करते हुए समस्त ऑटो/श्री-व्हीलर वाहनों/वाहन चालकों के सत्यापन किये जाने हेतु समिति गठित की गयी है।उक्त गठित समिति की बैठक दिनॉक 24.09.2024 को अपराह्न 03:00 बजे नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदान के सभागार में आहूत की गयी थी, जिसमें समिति सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर दिनाँक 07.10.2024 से टैम्पों/ऑटो/ई-रिक्शा चालकों के सत्यापन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र में उल्लिखित मार्ग के सम्मुख अंकित तिथियों को सम्बन्धित वाहन स्वामी / चालकों को सत्यापन के दृष्टिगत वाहन के सम्पूर्ण वैध प्रपत्रों एवं मय वाहन सहित एम०बी०इण्टर कालेज हल्द्वानी के सामने अवस्थित मैदान में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए हैं।

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संपादक –

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