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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

हल्द्वानी में अवैध तरीके से हो रही प्लाटिंग पर प्राधिकरण बेहद सख्त नजर आ रहा है आज जिला विकास प्राधिकरण द्वारा हल्द्वानी शहर में कई जगहों पर अवैध तरीके से हो रही प्लाटिंग पर बड़ी कार्यवाही की गई है जिससे प्रापर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है प्राधिकरण की संयुक्त सचिव एवं नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा आज कई अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की है 1- गौजाजाली विचली, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में श्री मोहन चन्द्र पुत्र स्व0 हरीदत्त, श्री भुवन चन्द्र पुत्र स्व0 हरीदत्त, श्री गोपाल दत्त पुत्र स्व0 हरीदत्त एवं श्री सतीश चन्द्र दानी पुत्र स्व0 हरीदत्त द्वारा खाता खतौनी संख्या 00310 के खसरा नं0- 70 मि0 रकबा 0.0790 हे0, 74 मि0 रकबा 0.1830 हे0, 138 मि0 रकबा 0.0760 हे0, 141 मि0 रकबा 0.0660 हे0, 137 मि0 रकबा 0.0700 हे0 145 मि0 रकबा 0.0440 हे०, 183 मिo रकबा 0.0790 हे0, 185 मि0 रकबा 0.0380 हे0, 186 मि0 रकबा 0.2210 हे0, 354 मि0 रकबा 0.0570 हे0, 355 मि0 रकबा 0.0540 हे0, 356 मि0 रकबा 0.0570 हे0, 357 मि0 रकबा 0.0510 हे0, 358 मि0 रकबा 0.0510 हे0, 133/422 मि0 रकबा 0.7270 हे०, 184 मिo 0.1770 एवं 70/420 मि0 रकबा 0.1580 हे0 कुल रकबा 3.2090 हे0 भूमि में अवैध रूप से स्थल विकास/प्लॉटिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में वाद योजित करते हुए रजिस्ट्रार हल्द्वानी को उक्त भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाये जाने हेतु पत्राचार किया गया है।

2- राजस्व ग्राम- देवला मल्ला, तहसील- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल में श्री दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह के द्वारा खाता खतौनी संख्या 00019 के खसरा नं0 180 मि0 रकबा 0.381 हे0 एवं 181 मि0 रकबा 0.471 हे0, कुल रकबा 0.852 हे0 भूमि में अवैध रूप से स्थल विकास / प्लॉटिंग का कार्य किया किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में वाद योजित करते हुए रजिस्ट्रार हल्द्वानी को उक्त भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाये जाने हेतु पत्राचार किया गया है।

3 श्री सुरेश पन्त एवं श्री पी०एन० जोशी द्वारा कैनाल रोड में किये गये स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण एवं स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित पार्किंग के अनुरूप मौके पर पार्किंग उपलब्ध न कराये जाने के कारण निर्माणाधीन भवन को सीलबन्द कर दिया गया।

4- जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में कृष्णा कॉलोनी बरेली रोड हल्द्वानी में श्री शैलेष शैलेजा के भूखण्ड के मध्य भाग में 12 फिट मार्ग का चिन्हिकरण करते हुए श्री शैलेष शैलेजा को मार्ग के दोनों ओर पिलर लगाकर मिट्टी अवरोधक पर्दा लगाने के निर्देश दिये गये हैं तथा श्री शैलेष द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के किये गये निर्माणों को सीलबन्द कर दिया गया है।

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