उत्तराखण्ड
हल्द्वानी- UCC को लेकर सीएम धामी का प्रदेश की जनता और पार्टी की ओर से अभिनन्दन और आभार : हेमन्त द्विवेदी
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी द्वारा UCC का स्वागत किया और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को प्रदेश की जनता और पार्टी की ओर से अभिनन्दन और हार्दिक बधाई दी है । उन्होंने कहा कि वास्तव में UCC विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जाना राज्य की मातृशक्ति की सबसे बड़ी जीत है। UCC को कानूनीजामा पहनाने से लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को गरिमा और सम्मान मिला है। इस एतिहासिक विधेयक को पास कराने से राज्य भर में उत्साह का माहौल बना है।
उन्होंने महिलाओं के सम्मान और हक के लिए UCC को एक अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे सर्व समाज का भला होगा तथा तुष्टिकरण व गैर बराबरी मिटेगी । UCC लागू होने से महिलाओं को स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार मिल सकेगा। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि आजादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता की मांग की जा रही थी। इसके बाद भी किसी ने भी यूसीसी लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में धामी सरकार आते ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। यूसीसी लागू होने से तलाक और सभी धर्मों के लिए एक कानून, भरण पोषण, संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक मिलेगा और अन्य धर्म या जाति में विवाह कर लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि UCC में विशेष तरह प्रावधान रखे गए हैं। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होंगे, जो हिंदुओ के साथ साथ अन्य धर्मों के लिए भी हैं। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। UCC के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी, पुरुष-महिला को तलाक देने के समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी है, लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार है, महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर हैं, बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं है। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा।