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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: बनभूलपुरा दंगे के आरोपियों की जमानत खारिज, SSP मंजुनाथ टीसी ने कहा अन्य दंगाइयों को किया जा रहा चिन्हित

हल्द्वानी: बनभूलपुरा दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित समय सीमा में सरेंडर नहीं करते हैं, तो ट्रायल कोर्ट उन्हें हिरासत में लेने के लिए कड़े कदम उठाए। मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) की धारा 15 और 16 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/4/7/25 सहित अन्य प्रावधानों के तहत तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की अपील को भी स्वीकार कर लिया है। इस बीच, एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बनभूलपुरा दंगे के आरोपियों का चिन्हीकरण अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि नैनीताल पुलिस की एक विशेष टीम तकनीकी साक्ष्यों और अन्य आधारों पर मामले की गहन जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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