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कुमाऊँ

जांच में मिलावटी निकला गुड़, हल्द्वानी के इस व्यापारी पर लगा दो लाख रुपये जुर्माना


खाद्य पदार्थो में मिलावट की खबरें आती रहती है। खासकर त्योहारों में मिलावट खोर सक्रिय हो जाते है। ऐसे ही एक मिलावटखोरी के मामले में अल्मोड़ा न्याय निर्णयन अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने हल्द्वानी के व्यवसायी पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। व्यवसायी को 30 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने मैसर्स शंकर एंड संस नई मंडी हल्द्वानी के ट्रक से गुड़ के सैंपल लिए थे। जिसके बाद राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर में इसकी जांच कराई गई, जांच में गुड़ मिलावटी निकला।

जब इनके खिलाफ वाद दायर हुआ तो फर्म का कोई भी प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद में लिखित रूप से अपराध स्वीकार किया। अब इस मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट बीएल फिरमाल अदालत ने इसे जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करार देते हुए दोषी को दो लाख रुपये जुर्माना सुनाया।

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