उत्तराखण्ड
हल्द्वानी- सवारी वाहनों को लेकर RTO ने जारी किए यह निर्देश
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हल्द्वानी द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि ऑटो वाहनों में प्रायः यह देखा जा रहा है कि चालक के पीछे एक सीट बनाई जाती है व उस पर सवारियों बैठाई जाती है। इसके अतिरिक्त चालक सीट के बगल में टूल बॉक्स पर गद्दी लगाकर एक अतिरिक्त सीट बना ली जाती है। पूर्व में उक्त कृत्य पर प्रवर्तन कार्यवाही की जाती रही है, किन्तु कतिपय ऑटो वाहन स्वामी द्वारा पुनः सीट लगा दी जा रही है। उक्त कृत्य से जहाँ एक ओर ओवरलोडिंग की सम्भावना बनी रहती है,
वही दूसरी ओर चालक के पिछली सीट पर बैठी महिलाओं एवं छात्राओं के असुरक्षित महसूस होने की सम्भावना बनी रहती है। समस्त ऑटो वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रेस नोट विज्ञप्ति के 04 दिवस के भीतर ऑटो वाहन से चालक के बगल एवं चालक के पीछे की सीट नहीं हटाई जाती है, तो ऐसे ऑटो वाहनों की फिटनेस मौके पर निरस्त करते हुए वाहन को निरूद्ध कर परमिट निलम्बन / निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।