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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर बोले दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा, फैसले से रेलवे विस्तार को मिलेगी नई दिशा

हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार के दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा की सक्रिय भूमिका देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शंकर कोरंगा स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के साथ-साथ रेलवे के वकीलों से भी विस्तृत चर्चा की। सुनवाई के बाद शंकर कोरंगा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश सकारात्मक हैं और इससे रेलवे के विस्तारीकरण को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और रेलवे विस्तार से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था व पर्यटन गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे, ने पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेशानुसार 19 मार्च से 31 मार्च तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासन की ओर से विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। शंकर कोरंगा ने कहा कि सरकार न्यायालय के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करेगी और प्रभावित लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

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