उत्तराखण्ड
हल्द्वानी: पंचक्की रोड़ सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच में 15 दिन में मांगे गए साक्ष्य, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई ने दिए निर्देश
हल्द्वानी: पनचक्की रोड स्थित अम्बिका विहार में 22 फरवरी 2026 को हुए सड़क हादसे, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई थी, की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के कार्यालय आदेश संख्या 413/15-ए०जे०ए०/2025-26 दिनांक 22 फरवरी 2026 के तहत उन्हें उक्त प्रकरण की जांच का दायित्व सौंपा गया है।
नगर मजिस्ट्रेट ने सर्वसाधारण से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति—चाहे वह प्रत्यक्षदर्शी हो, संबंधित हो या अन्य—को घटना के कारणों के संबंध में कोई जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य हो, तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अपना लिखित या मौखिक बयान प्रस्तुत कर सकता है।
बयान नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय/न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घटनाक्रम से जुड़े पक्षकारों के लिए अपेक्षित अभिलेख एवं कथन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से की जाएगी, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा





