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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : जनता दरबार में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भूमि विवाद, धनराशि लेनदेन, कार्मिकों की बहाली, विद्युत संयोजन देने, भरण पोषण दिलाने समेत कई महत्वपूर्ण समस्याओं का किया समाधान…

आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, धनराशि लेनदेन, कार्मिकों की बहाली, विद्युत संयोजन देने, भरण पोषण दिलाने, श्रम विभाग द्वारा आर्थिक सहायता आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए आयुक्त द्वारा अधिकांश मामलों का दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर समाधान किया गया।

दाखिल-खारिज न होने पर संबंधित भू-स्वामी को 15 दिनों के भीतर बैंक में लोन की शेष धनराशि 2 लाख 60 हजार जमा कराने के निर्देश।

जनसुनवाई में भगवती देवी ने बताया कि उन्होंने कमोला में प्लॉट क्रय किया था, उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन दाखिल-खारिज उक्त भूमि में भू-स्वामी द्वारा बैंक से लिये गये लोन की किस्त जमा न होने के कारण नहीं हो पाई है। उक्त प्रकरण में आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों – क्रेता एवं विक्रेता को तलब कर कहा कि विक्रेता ने जो भूमि पर बैंक से लोन लिया है, उसकी शेष बकाया धनराशि 2 लाख 60 हजार है, जिसे विक्रेता को 15 दिनों के भीतर बैंक में जमा कराने के निर्देश दिये, ताकि उक्त भूमि की दाखिल-खारिज हो सके। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के भीतर धनराशि बैंक में जमा न करने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

*भूमि की बकाया धनराशि तयसीमा के भीतर नही देने पर धनराशि वापस करके के दिये निर्देश।* 

वैद्यनाथ महतो ने बताया कि उनके द्वारा पंतनगर में एक प्लॉट 15 लाख 70 हजार रुपये में क्रय किया गया था, जिसकी समय-सीमा जून 2026 थी। तय समय-सीमा के शेष धनराशि 7 लाख 50 हजार रुपये नहीं देने पर रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। जिस पर आयुक्त ने क्रेता एवं विक्रेता को तलब कर समझौते के आधार पर वैद्यनाथ महतो को विक्रेता कैलाश कर्नाटक से धनराशि वापस देने के निर्देश दिये। 

जनसुनवाई में ब्याज पर धनराशि देने की शिकायत पर आयुक्त ने कहा कि साहूकारी कानून के तहत, ब्याज पर कर्ज देने का व्यवसाय करने के लिए जिला कलेक्टर या संबंधित राजस्व विभाग से साहूकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देता है, तो यह गैरकानूनी है।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर आयुक्त ने पत्नी का सामान वापस करने के दिए निर्देश

शिकायतकर्ता विनोद कुमार, निवासी ग्राम पतेलिया, खुड़लिया, कोटाबाग तथा संध्या के प्रकरण में आयुक्त ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद विनोद कुमार को अपनी पत्नी का सामान वापस करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि सामान वापस नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यरत श्रमिकों की बहाली एवं बकाया वेतन के प्रकरण में आयुक्त ने दिए निर्देश

शिकायतकर्ता सविता द्वारा वर्षों से कार्यरत श्रमिकों की बहाली एवं उनका पुराना बकाया वेतन दिलाए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई। प्रकरण में आयुक्त ने निर्देश दिए कि संबंधित संस्थान में भविष्य में किसी पद पर रिक्ति होने पर शिकायतकर्ता को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

निर्माण कार्य का वैल्यूएशन कर शेष धनराशि लौटाने के आयुक्त ने दिए निर्देश

शिकायतकर्ता जानकी शर्मा पत्नी प्रकाश शर्मा, निवासी भिकियासैंण, सल्ट द्वारा निर्माण कार्य का वैल्यूएशन कराए जाने के संबंध में अपनी शिकायत प्रस्तुत की गई। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य का वैल्यूएशन कराते हुए नियमानुसार देय धनराशि का आकलन किया जाए तथा शिकायतकर्ता की शेष बची धनराशि उन्हें वापस लौटाना सुनिश्चित किया जाए।

जनसुनवाई में योगेन्द्र पाल ने धनराशि के लेनदेन के सम्बन्ध में, नरेन्द्र सिंह ने भूमि के विनियमितीकरण व भूमिधरी घोषित किये जाने का अनुरोध किया। श्रोहित कुमार ने टुक-टुक खरीददारी में धोखाधडी का आरोप, गौरी देवी ने भरण-पोषण का अनुरोध किया, कमला चौहान ने बेटी के विवाह में श्रम विभाग द्वारा आर्थिक मदद दिलाने तथा जानकी शर्मा ने निर्माण कार्य का वैल्यूएशन कराये जाने का अनुरोध किया। आयुक्त द्वारा देर सायं तक जनसुनवाई की गई और अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया।

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