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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- माल वाहनों के भाड़े को लेकर संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिए गए यह निर्देश

हल्द्वानी में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि ट्रांसपोर्ट वाहनों का माल भाड़े को लेकर बताया गया की अवगत कराया जाना भी आवश्यक है कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 103 के अंतर्गत मालवाहन द्वारा माल ले जाने का कर्तव्य निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि युक्तियुक्त और विधिसंगत कारण के सिवाय कोई माल वाहन किसी व्यक्ति के, जो धारा 67 के अधीन निर्धारत अधिकतम भाड़ा देता है, माल को ले जाने से इंकार नहीं करेगा।अतः कोई भी मालवाहन का स्वामी अथवा उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ का कोई भी पदाधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा माल वाहनों के लिए अधिकतम भाड़े की दरों के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति किसी भी कार्यदिवस में इस कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। किसी भी वाहन स्वामी अथवा महासंघ द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा माल भाडे की निर्धारित दरों से अधिक भाड़ा वसूला जाता है तो ऐसे वाहन के परमिट के विरूद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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