उत्तराखण्ड
महिला ने इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ एसएसपी से की शिकायत, लगाया यह गम्भीर आरोप…
जहा एक तरफ उत्तराखण्ड के डीजीपी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि पुलिस कर्मियों द्वारा बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के हीरा नगर चौकी इंचार्ज पर एक महिला अधिवक्ता द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि उसकी बूढ़ी माँ जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनको देर रात नशे की हालत में चौकी इंचार्ज की ओर से गाली-गलौज की गयी।
अधिवक्ता ने इस मामले में एसएसपी को लिखित शिकायत दी है, जिसमें लिखा है कि 16-जुलाई की रात्रि 11:00 बजे मेरे पड़ोस में ही रह रही मेरी वृद्ध माँ श्रीमती मान कौर जिसकी उम्र 85 वर्ष है, के घर में हीरानगर का प्रभारी राजवीर सिंह नेगी नशे की हालत में दो पुलिस कर्मियों को साथ लेकर मेरी माता के घर आये और मेरी माता के निवास स्थान में घुसकर मेरी माता के यहां किराये में रह रहे दो व्यक्तियों के बारे में पूछताछ करने लगे और किरायेदारी का सत्यापन के पत्र दिखाने को कहने लगे।
जब मेरी वृद्ध माँ ने इतनी रात्रि में किरायेदारी से सम्बन्धित पत्र दिखाने से अपनी वृद्धावस्था के कारण सुबह दिखाने का आग्रह किया तो प्रभारी राजबीर सिंह नेगी ने मेरी माता के साथ गाली-गलौज करने लगे। हल्ला गुल्ला और गाली-गलौज सुनकर प्रार्थीनी के देवर जितेन्द्र गुप्ता और उसके दो पुत्र चित्रेश व सहज गुप्ता प्रार्थीनी की माँ के घर आ गये और गेट से अन्दर देखने लगे।
जब चौकी प्रभारी राजबीर सिंह नेगी ने प्रार्थीनी के पुत्र को देखा तो बोला कि- “इतनी रात्रि में तुम यहां क्या कर रहे हो।” जब मेरे पुत्र सहज गुप्ता ने यह बताया और पूछा कि यह मेरी नानी का घर है और आप इतनी रात्रि में यहां क्यों आये हो, तो प्रभारी राजबीर सिंह नेगी ने प्रार्थीनी के पुत्र को गाली-गलौज देते हुए मार-पीट करनी शुरू कर दी।
यह देख जब प्रार्थीनी बीच-बचाव में आयी और कहा कि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और आप इस प्रकार रात्रि में आकर किसी वृद्ध महिला के घर बिना महिला कांस्टेबल के प्रवेश नहीं कर सकते और पूछने पर आप मेरे बेटे को बिना कारण के गाली-गलौज और मारपीट नहीं कर सकते तो उसने अचानक मेरी छाती में दोनों हाथ मारकर मुझे धक्का दिया और मां-बहन की गाली देने लगे।
जिससे प्रार्थीनी दीवार से भी टकराई, इस प्रकार प्रभारी राजबीर सिंह नेगी द्वारा एक लोक सेवक और पुलिस अधिकारी होते हुए नशे की हालत में और अपने पद और अधिकारों का दुरुप्रयोग कर प्रार्थीनी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की है। अधिवक्ता ने इस मामले में चौकी इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।