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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- चुनाव ड्यूटी के दौरान लगे वाहनों को किराया के साथ साथ चालक और क्लीनर को मिलेंगे ₹350 प्रतिदिन

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, निर्वाचन ड्यूटी में तैनात ड्राइवरों, कंडक्टरों एवं क्लीनरों आदि को Remuneration का भुगतान किए जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/INST/EPS/2023/ Remuneration & TA/DA दिनांक 06 जून, 2023 तथा सम संख्यांक पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2023 एवं तद्क्रम में आयोग के पत्र संख्या-464/ भा०नि०आ० / उत्तरा०- लो०स०अनु०-2/2024 दिनांक 04 अप्रैल, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए Remuneration & TA/DA का भुगतान किए जाने के विर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- आयोग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06 जून, 2023 के प्रस्तर-3 के आलोक में कार्मिकों के कल्याणकारी उपायों (Welfare Measures) के अन्तर्गत ड्राइवरों, कंडक्टरों एवं क्लीनरों आदि को निम्न प्रकार Remuneration & TA/DA आदि की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1- निर्वाचन ड्यूटी में तैनात केन्द्र / राज्य सरकार / पीएसयू के वाहन चालकों को अनुमन्यता के अनुरूप विभागीय दरों पर नियमानुसार TA/DA का भुगतान। तथा P- र 4 से P+1 तक (निर्वाचन संबंधी वास्तविक ड्यूटी के अनुसार जो भी कम हो) Packed Lunch and/or Light refreshment के लिए आयोग द्वारा निर्धारित रू0-150/- प्रतिदिन की दर से भुगतान।

2- निर्वाचन ड्यूटी के लिए अधिग्रहीत किए गए प्राईवेट हल्के/भारी वाहनों के वाहन चालकों, कंडक्टरों एवं क्लीनर आदि को P-4 से P+1 तक (निर्वाचन संबंधी वास्तविक ड्यूटी के अनुसार जो भी कम हो) Packed Lunch and / or Light refreshment के लिए रू0-150/- प्रतिदिन तथा विभिन्न आकस्मिक सुविधा जिसमें रात में ठहरने की व्यवस्था भी सम्मिलित है, न्यूनत्तम रू0-200/- प्रतिदिन (जैसा कि आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियत है) इस प्रकार कुल रू0-350/- प्रतिदिन की दर से Remuneration के रूप में भुगतान।

3- Webcasting कार्य तथा Shadow Area मतदेय स्थल पर ऑपरेटर आदि के रूप में तैनात कर्मियों को P-4 से P+1 तक (निर्वाचन संबंधी वास्तविक ड्यूटी के अनुसार जो भी कम हो) Packed Lunch and / or Light refreshment के लिए रू0-150/- प्रतिदिन तथा विभिन्न आकस्मिक सुविधा के लिए न्यूनत्तम रू0-200/- प्रतिदिन (जैसा कि आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियत है) इस प्रकार कुल रू0-350/- प्रतिदिन की दर से Remuneration के रूप में भुगतान।

3- 1/203829/2024 सुसंगत मानक मद से अग्रिम के रूप में किया जाएगा। नोडल अधिकारी / प्रभारी अधिकारी परिवहन द्वारा इस हेतु समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक ड्राईवर, कंडक्टर एवं क्लीनर को Dispatch

Centre से प्रस्थान से पूर्व उक्त धनराशि का अग्रिम के रूप में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

इस संबंध में निम्न प्रकार पंजिका तैयार की जाएगी –

सं. /

2

क्रं. ड्राईवर / कंडक्टर क्लीनर का नाम- डीएल नम्बर- मोबाइल नम्बर-

वाहन संख्या तथा वाहन का प्रकार

3

भुगतान की जा रही Remuneratio n की कुल धनराशि

5

ड्राईवर / कंडक्टर / क्लीनर के प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर

6

पोलिंग पार्टी नम्बर / सेक्टर / जोन का नाम (जैसी भी स्थिति हो)

4

उक्त पंजिका के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नोडल अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, परिवहन द्वारा प्रमाणन स्वरूप अपने सुस्पष्ट हस्ताक्षर करने के साथ ही नाम एवं पदनाम की मुहर लगाई जाएगी। कार्य की समाप्ति पर इस पंजिका को तत्काल अभिलेख के रूप में संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उक्त धनराशि का भुगतान किसी वाहन स्वामी को नहीं किया जाएगा बल्कि वास्तविक रूप से केवल ड्रॉइवर, कंडक्टर एवं क्लीनर को ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस धनराशि की वाहन के किराए-भाड़े से भी कटौती नहीं की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि कर्मचारी कल्याण उपायों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार

ड्रॉईवरों/कंडक्टरों/क्लीनरों आदि को समय पर निर्धारित मानक के अनुसार Remuneration की

धनराशि का अग्रिम के रूप में भुगतान किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

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