उत्तराखण्ड
नाम बदलकर युवती के साथ जबरन किया निकाह… आरोपी समेत आठ पर मुकदमा।
नशीला पदार्थ सुंघाकर युवती के साथ जबरन निकाह करने का आरोप लगाया गया है, साथ ही युवती की मर्जी के बिना निकाह कर व उसकी फोटो और वीडियो के साथ जबरन बेगम बनाकर घर में रखने, शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया।
हरिद्वार सिडकुल पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पीड़िता की शिकायत को लेकर आरोपी युवक समेत आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस के अनुसार यह पूरा प्रकरण सन 2015 का है। जब युवती किराए हेतु कमरा देखने रावली महदूद गई थी, उसी इलाके में किराए के कमरे में अनीश रहता था।
पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि अनीस ने अपना नाम बदलकर मनीष कुमार बताया था, जिसके बाद पीड़िता व मनीष के बीच में नजदीकियां बढ़ी और प्रेम प्रसंग के चलते दोनों में शारीरिक संबंध बन गए, इस दौरान अनीश उर्फ मनीष कुमार द्वारा नशीला पदार्थ सुंघाकर व खिलाकर पीड़िता के साथ निकाह कर लिया, जिसकी फोटो और वीडियो आरोपी द्वारा बना लिए गए, पीड़िता को एक साल बाद सन 2016 में मनीष कुमार का असली नाम मोहम्मद अनीस होने की जानकारी मिली।
पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि जानकारी के बाद जब उसके द्वारा विरोध किया गया तो आरोपी अनीस ने वीडियो और फोटो सोशल साइट में डालने की धमकी देते हुए बदनाम करने की बात कही, पीड़िता युवती के परिजनों ने लोक-लाज के डर से आरोपी अनीश को शांत रहने के एवज में ढाई लाख रुपए भी दिए।
आरोपी को ढाई लाख मिलने के बाद उसके मन में लालच बढ़ता चला गया और वह लगातार पीड़िता युवती के परिजनों से रुपए की मांग करने लगा। पीड़िता युवती द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सिडकुल थाना, एसएसपी व जिलाधिकारी तक शिकायत की, पर किसी के भी द्वारा गंभीरता के साथ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
सिडकुल थानाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने जानकारी देते हुए बताया कि अनीश पुत्र इसरार, रिजवान पुत्र इसरार, अकील पुत्र इसरार, शमीम पुत्र इसरार, हिना पत्नी शकील, इसरार पुत्र लल्लू शाह, अमन पुत्र नामालूम व मेहराज पुत्र सोहरान अली हाल निवासी रावली महदूद के खिलाफ पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।