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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड – कलयुगी भाईयों को कोर्ट ने सुनाया यह फैसला, बहन को कुल्हाड़ी और फावड़े से उतारा था मौत के घाट

परिजनो की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, हत्या करने वाले युवती के ही दोनों भाई थे, उनके साथ ही तीन और लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा था। जिसके बाद अब कोर्ट के हत्या के इस मामले को ऑनर किलिंग मानते हुए तीनों को फांसी की सजा सुना दी है।

मामला 18 मई 2018 का है, जब खानपुर निवासी प्रीति ने साल 2014 में पास ही के गांव धर्मपुर के युवक बृजमोहन के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, यह प्रेम विवाह प्रीति के घरवालों को नामंजूर था। धीरे-धीरे प्रीति ने अपने घर से पूरे नाते भी तोड़ दिए थे क्योंकि घरवालों को प्रीति के प्रेम विवाह से दिक्कत थी, इस वजह से वह भी अब अपने घर नहीं जाती थी, लेकिन 18 मई 2018 को प्रीति गांव में अपने मामा के घर आई थी और उसी दौरान उसके दोनों भाइयों ने फावड़े और कुल्हाड़ी से उसको मौत के घाट उतार दिया।

जिसके बाद मृतका के पति बृजमोहन ने प्रीति के दोनों भाई जिसमें कुलदीप अरुण और राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद एडीजे कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई और अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए कुलदीप अरुण और राहुल को दोषी करार दिया है, साथ ही फांसी की सजा भी सुनाई है, इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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