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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: गौलापार स्टेडियम में घटिया निर्माण और अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती, अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त

हल्द्वानी: गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों में अनियमितताओं और घटिया निर्माण को लेकर जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। बिना स्वीकृति के की जा रही निर्माण सामग्री की खुदाई और मानकों के विरुद्ध कार्य को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने निर्माण एजेंसी की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है।

जिलाधिकारी द्वारा सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड शासन को भेजी गई रिपोर्ट में सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत प्राप्त अनुमति का दुरुपयोग करते हुए नदी से अवैध रूप से निर्माण सामग्री (गिट्टी, रेत, बोल्डर) निकाली जा रही थी।

डीएम के निर्देश पर 24 मई को उपजिलाधिकारी हल्द्वानी की अध्यक्षता में खनन अधिकारी और उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थल पर संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह सामने आया कि निर्माण कार्य में बिना स्क्रीनिंग और ग्रेडिंग के नदी से निकाली गई खनिज सामग्री का सीधे उपयोग किया जा रहा था, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट की स्थापना नहीं की गई थी और न ही वन निगम से उपखनिज क्रय किया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य की गति भी अत्यंत धीमी थी। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर जिलाधिकारी नैनीताल ने 30 अप्रैल 2025 को जारी अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार तकनीकी एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। डीएम ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच विशेषज्ञ एजेंसी से कराए जाने की भी संस्तुति की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं को रोका जा सके।

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