उत्तराखण्ड
बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड: उत्तराखंड की मंत्री के पति को गैर जमानती वारंट जारी, तीन को भेजा जेल
उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति को बरेली के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके अलावा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपी आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश और बदायूं के जगदीश को जेल भेज दिया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने किया।
बता दें कि बरेली के सिविल लाइंस में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद के चलते 11 जून वर्ष 1990 में चाकू और डंडों से हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद इस हत्याकांड में कोर्ट ने जोगीनवादा के पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुददीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल,बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत कुल 11 लोगों पर आरोप तय किए थे।
गुरुवार को जैन दंपती मर्डर केस में कोर्ट ने अभियुक्त जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अभियुक्त के वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनका मुवक्किल कोरोना संक्रमित हो चुका है। उसकी इम्युनिटी कमजोर है। उसे अब भी बुखार है। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि बुखार पीडि़त व्यक्ति को न तो अदालत और न ही अदालत प्रांगण में आने दिया जाए। इस वजह से उन्होंने अपने मुवक्किल को न्यायालय आने से मना किया है।
गुरुवार को भी उन्होंने ही उसे आने से मना कर दिया। लेकिन कोर्ट ने अभियुक्त पप्पू गिरधारी की ओर से दी गई इस अर्जी को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसकेे अलावा कोर्ट में अभियुक्त बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के गैर जमानती वांरट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई। मगर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया।अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की गई है।