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उत्तराखण्ड

खटीमा: धारा 163 (BNSS) लागू, तुषार शर्मा हत्याकांड के बाद तनावपूर्ण हालात

खटीमा में कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 163 (BNSS) लागू कर दी है। यह आदेश कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर के पत्र संख्या एसटी-05/2025 दिनांक 13 दिसंबर 2025 के क्रम में जारी किया गया है।जानकारी के अनुसार, 12 दिसंबर की देर शाम रोडवेज क्षेत्र के पास दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में तुषार शर्मा की मृत्यु हो गई, जबकि उसके साथी अभय और सलमान उपचाराधीन हैं। घटना को लेकर मृतक के परिजनों और स्थानीय हिंदू संगठनों ने दूसरे पक्ष के मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इसके चलते बाजार बंद कर प्रदर्शन किया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।घटना के बाद स्थानीय निवासियों और विभिन्न समुदायों के बीच विवाद की आशंका को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट खटीमा तुषार सैनी द्वारा नगर पालिका खटीमा क्षेत्र के मुख्य चौराहे से 200 मीटर की परिधि में धारा 163 (BNSS) लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 13 दिसंबर 2025 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।आदेश के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना, जुलूस, रैली और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही आग्नेयास्त्र, लाठी, चाकू, तलवार, बम, पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ और किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, क्योंकि परिस्थितियां तात्कालिक और आपातकालीन हैं। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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