उत्तराखण्ड
हल्द्वानी : बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावितों के पुनर्वास पर भी विचार करने के दिए निर्देश,दो महीने बाद होगी मामले में सुनवाई…
उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिया निर्देश
दो महीने में मामले पर ठोस प्रस्ताव कोर्ट में पेश करने के निर्देश
प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास पर भी विचार करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट मामले पर दो महीने बाद अगली सुनवाई करेगा
आज मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने कहा
केंद्र के साथ संयुक्त बैठक की गई और सर्वेक्षण किया गया
जिसमें साढ़े चार हजार परिवारों की पहचान की गई
साथ ही पुनर्वास नीति पर विचार किया जा रहा
इसके लिए अभी तक 40 हेक्टेयर भूमि की पहचान कर ली है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को एक बार में करने के बजाय,
इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है और अगर बाढ़ को रोका जाता है
तो इससे सभी निवासियों को लाभ होगा
पिछली सुनवाई में रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था
ट्रैक और स्टेशन विस्तार के लिए तुरंत ज़मीन की ज़रूरत है
SC ने रेलवे, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को दिया था निर्देश
अधिग्रहण के लिए ज़मीन और उससे प्रभावित परिवारों की पहचान करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास योजना बनाने के भी दिए थे निर्देश