उत्तराखण्ड
हल्द्वानी: नालों के ऊपर अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अब 17 जनवरी को होगी जनसुनवाई
हल्द्वानी में बरसाती नालों पर अतिक्रमण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित लोगों को सुनने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 17 जनवरी को प्रशासन द्वारा जनसुनवाई आयोजित की जा रही है, जिसमें अतिक्रमणकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। जनसुनवाई के बाद ही हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अतिक्रमण के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने जानकारी दी कि देवखड़ी, रकसिया और कलसिया बरसाती नालों के किनारे रह रहे 600 से अधिक लोगों को अतिक्रमण के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों और नियमानुसार की जाएगी।





