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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: देवखड़ी नाले किनारे नोटिस मामले में हुई आपत्तियों की सुनवाई, प्रशासन द्वारा आवास विकास के 14 नोटिस किए गए निरस्त

हल्द्वानी: देवखड़ी नाले के किनारे निवास कर रहे आवास विकास कॉलोनी के लोगों को प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिसों के विरोध में उठी आपत्तियों पर आज हल्द्वानी तहसील में सुनवाई की गई। इस दौरान कई लोगों ने अपने आवंटन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि जिन जमीनों पर उनका आवास है, वे आवास विकास परिषद द्वारा वैध रूप से आवंटित की गई हैं और नाले की जमीन में नहीं आतीं।

सुनवाई के बाद प्रशासन ने 14 नोटिस निरस्त कर दिए हैं, जबकि शेष मामलों पर दस्तावेजों के सत्यापन और चौहदी मिलान की प्रक्रिया जारी है। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, तहसीलदार लालकुआं कुलदीप पांडेय, मेयर गजराज बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट एवं बड़ी संख्या में प्रभावित लोग मौजूद रहे।

मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि, “मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। किसी को अनावश्यक रूप से नोटिस देकर या मकान पर लाल निशान लगाकर परेशान न किया जाए। जब तक दस्तावेजों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है, और नगर निगम उनके साथ है।

प्रशासन ने आश्वस्त किया कि जिनके पास वैध अलॉटमेंट के दस्तावेज हैं, उन्हें राहत दी जाएगी और सुनवाई पूरी होने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जिन 14 लोगों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके खिलाफ जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया गया है, और अन्य की आपत्तियों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

यह मामला नाले की जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों के आधार पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है, लेकिन अब दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कई लोगों की जमीन नाले की जमीन में शामिल नहीं है।

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