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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- छात्र संघ चुनाव को लेकर लगाई गई धारा 144, छात्रों पर रहेगी पुलिस की नज़र

एम०बी०पी०जी० कॉलेज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के आगामी चुनाव 2022 के मध्येनजर महाविद्यालय परिसर के 200 मीटर की परिधि तक उक्त चुनाव के अन्तिम परिणाम आ जाने तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। महाविद्यालय के चुनावों के सफल सम्पादन हेतु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व चुनावों के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थाय फैलाने का प्रयास करें व अन्य अवांछनीय कार्यवाही कर महाविद्यालय के आस-पास में गम्भीर अशान्ति एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर प्राप्त सूचनाओं पर सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह समाधान हो गया है कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

अतः मैं ऋचा सिंह नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, जनपद नैनीताल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर हल्द्वानी के अन्तर्गत निम्न आदेश देती है।

  1. महाविद्यालय के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट… अमवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे
  2. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र लाठी, डंडा, बल्ल आदि लेकर महाविद्यालय के 200 मीटर के अन्तर्गत नहीं आयेगा कोई भी प्रतिबन्धित हथियार महाविद्यालय के 200 मीटर की परिधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी डन्डा, बल्लम एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ 200 मीटर की परिधि
  3. के अन्तर्गत अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा।
  4. कोई भी व्यक्ति महाविद्यालय के 200 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
  5. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि वितरण करेगा ।
  6. कोई भी प्रत्याशी बिना पूर्वानुमति के कोई सभा जलूस आदि नही करेगा ना ही मतदाताओं को प्रलोभन आदि देने का कार्य करेगा।
  7. सभी प्रत्याशियों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर छात्र संघ चुनावों से सम्बंधित जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  8. ड्यूटी पर तैनात कर्मियों में उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 24122022 को महाविद्यालय के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत मतदान प्रारम्भ होने से मतदान समाप्ति एवम अन्तिम परिणाम आने तक लागू रहेगा। आदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है ।
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संपादक –

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