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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से प्राधिकरण के नियमों में सिथिलता को लेकर मिले भीमताल निवासी

हल्द्वानी कैंप कार्यालय में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से भीमताल के स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण में सिथिलता लाने के लिए निवेदन करते हुए कुमाऊं आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा की आयुक्त महोदय हम भीमताल / नौकुचियाताल वासियों का आपसे निवेदन है की भीमताल महायोजना (1995-2011) में अधिकाश हरित क्षेत्र (कृषि) में प्रदर्षित किया गया था, वह भूमि महायोजना सन् 2011 तक के लिये थी। आज 12 वर्ष उपरान्त भी नई महायोजना को लागू नहीं किया गया है।

कृषि हरित क्षेत्र भू-उपयोग के अन्तर्गत आने वाले भू-खण्डों में महायोजना में यह प्राविधान है की कृषि हरित क्षेत्र भू-उपयोग के अन्तर्गत आने वाले भू-खण्डों के लिए अधिकतम भू-आच्छेदन 60 वर्ग मीटर में निजी प्रयोजन हेतु आवास का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा जो की वर्तमान में सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल, उत्तराखंड द्वारा प्रतिबन्ध है जो किसी भी व्यक्ति के राईट तो शेल्टर का ध्यान ना रखते हुए किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि इस क्षेत्र का मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं तो जिला निबन्धक कार्यालय, नैनीताल द्वारा भूमि का क्रय-विक्रय किये जाने का पंजीकरण किया जाना भी औचित्यहीन है क्योंकि भूमि क्रय कर व्यक्तियों द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगाने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृत नही हो पाना उनकी आर्थिक नुक्सान व मानसिक उत्पीडन किया जाना है।

साथ ही उन्होंने कहा की यदि वर्तमान में जब तक नई भीमताल महायोजना लागू नहीं होती है तब तक कृषि हरित क्षेत्र भू-उपयोग के अन्तर्गत आने वाले भू-खण्डों के लिए अधिकतम भू-आच्छेदन 60 वर्ग मीटर में निजी प्रयोजन हेतु आवास का मानचित्र स्वीकृत किया जाये ।

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