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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- बनभूलपुरा के झोलाछाप डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएमओ को देख अन्य क्लिनिक स्वामियों में मचा हड़कंप…

हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एसीएमओ रश्मि पंत द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई बनभूलपुरा क्षेत्र में चिकित्सा दल के द्वारा प्राप्त शिकायत के क्रम मे चुफाल डेन्टल क्लीनिक, काठगोदाम का निरीक्षण किया गया। केन्द्र के स्वामी द्वारा बी०डी०एस० की डिग्री प्रर्दिशित की गयी जिसका काउंसिल मे नवीनीकरण नही किया गया है केन्द्र का नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण एंव विनियमन) अधिनियम 2010 ( CEA ) के अर्न्तगत पंजीकरण नहीं किया गया था । केन्द्र में अनेक औजार पाये गये । केन्द्र में बायो मैडिकल अधिनियम का पालन नही किया जा रहा था। निरीक्षण दल के द्वारा केन्द्र के स्वामी को तीन कार्यदिवस के भीतर केन्द्र से संबधित सभी दस्तावेज / डिग्री मुख्य चिकित्साअधिकारी · हल्द्वानी के कैम्प कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया तथा केन्द्र मे व्याप्त अनियमिमताओ के कारण केन्द्र स्वामी पर रू 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना लगाया गया ।

शिकायत के क्रम में सलीम अहमद, चोरगलिया रोड, गफूर बस्ती हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया। केन्द्र के स्वामी द्वारा योगा एंव नैचुरोपैथी की डिग्री प्रर्दिशित की गयी । केन्द्र का नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण एंव विनियमन ) अधिनियम 2010 (CEA) के अर्न्तगत पंजीकरण नही किया गया था । केन्द्र में अनाधिकृत रूप से अत्यधिक मात्रा में एलोपैथी दवाए, इंजेक्शन (Inj oxitocin, inj testosterone, inj cefotaxime, inj etofylline & theophylline आदि), आई वी ड्रिप, ऐंन्टी बायटिक एंव अन्य उपचार में आने वाली सामग्री उपलब्ध पायी गयी जिस हेतु केन्द्र के स्वामी के पास ड्रग लाईसेन्स नही पाया गया। केन्द्र में अत्यधिक बायो मैडिकल वेस्ट पाया गया एवं बायो मैडिकल अधिनियम का पालन नही किया जा रहा था। निरीक्षण दल के द्वारा केन्द्र के स्वामी को तीन कार्यदिवस के भीतर केन्द्र से संबधित सभी दस्तावेज / डिग्री मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हल्द्वानी के कैम्प कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया तथा केन्द्र में व्याप्त अनियमिमताओ के कारण केन्द्र स्वामी पर रू 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) का जुर्माना लगाया गया ।

साथ ही शिकायत के क्रम में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, ला0न0 12, वनभूलपुरा का निरीक्षण किया गया। केन्द्र के स्वामी द्वारा योगा एंव नैचुरोपैथी की डिग्री प्रर्दिशित की गयी । केन्द्र का नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण एंव विनियमन) अधिनियम 2010 (CEA ) के अर्न्तगत पंजीकरण नही किया गया था । केन्द्र में अनाधिकृत रूप से एलोपैथी दवाए, इंजेक्शन, आई वी ड्रिप, ऐन्टी बायटिक एंव अन्य उपचार मे आने वाली सामग्री उपलब्ध पायी गयी जिस हेतु केन्द्र के स्वामी के पास ड्रग लाईसेन्स नही पाया गया। केन्द्र मे बायो मैडिकल अधिनियम का पालन नही किया जा रहा था। निरीक्षण दल के द्वारा केन्द्र के स्वामी को तीन कार्यदिवस के भीतर केन्द्र से संबधित सभी दस्तावेज / डिग्री मुख्य चिकित्साअधिकारी हल्द्वानी के कैम्प कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया तथा केन्द्र मे व्याप्त अनियमिमताओं के कारण केन्द्र स्वामी पर रू 2000/- (रूपये दो हजार मात्र ) का जुर्माना लगाया गया सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया दस्तावेज जमा किए जाने पर तीनों केंद्रों को सील कर दिया गया है

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