उत्तराखण्ड
हल्द्वानी- प्राधिकरण ने सील किया खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स
ए०पी० बाजपेयी, संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी के मौखिक निर्देशों के क्रम अभिषेक कुमार, सहायक अभियन्ता, आर०एल० भारती, अवर अभियन्ता एवं राजेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता, राकेश कुमार, अनुसेवक द्वारा दिनांक 15.08.2024 को मल्ला गोरखपुर, विपरीत जय दुर्गा कॉलोनी नवाबी रोड हल्द्वानी, जिला नैनीताल में निर्मित खण्डलेवाल कॉम्पलेक्स का निरीक्षण किया गया।
उक्त भवन तीन पृथक पृथक स्वीकृत मानचित्र प्रथम स्वीकृत व्यवसायिक मानचित्र संख्या 23/1214/2013 शुलभ खण्डेलवाल पुत्र रविकान्त खण्डेलवाल के नाम से भूतल (स्टिल्ट पार्किंग), प्रथम तल एवं द्वितीय तल स्वीकृत है, द्वितीय स्वीकृत व्यवसायिक मानचित्र संख्या 23/1215/2013 हिमाशुं खण्डेलवाल पुत्र रविकान्त खण्डेलवाल के नाम से भूतल (स्टिल्ट पार्किंग), प्रथम तल एवं द्वितीय तल दिनांक 24.03.2015 को स्वीकृत है एवं तृतीय स्वीकृत व्यवसायिक मानचित्र संख्या- 23/1217/2015 शशि खण्डेलवाल पत्नी रविकान्त खण्डेलवाल के नाम से भूतल (स्टिल्ट पार्किंग), प्रथम तल एवं द्वितीय तल स्वीकृत है। उक्त तीनों मानचित्रों के सापेक्ष मौके पर संयुक्त रूप से लगभग 21.00 गुणा 19.40 वर्ग मी० क्षेत्रफल में लोअर बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कार्य बिना पार्किंग प्राविधान के किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में वाद संख्या- यू०सी०एम०एस०/एन०डी०ए०/सी0/0001/2024योजित किया गया है।
वाद योजित होने के उपरान्त भी शुलभ खण्डेलवाल, हिमांशु खण्डेलवाल एवं शशि खण्डेलवाल के द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण को समाधान के आधार पर नियमितिकरण हेतु शमन आवेदन न किये जाने तथा स्वीकृक्ति से अतिरिक्त तृतीय तल एवं चतुर्थ तल के निर्माण को यथा स्थिति में सीलबन्द कर दिया गया।