उत्तराखण्ड
चमोली: बकाया राजस्व जमा करने पर खुलेंगी सील शराब की दुकानें, आया यह आदेश

चमोली में शराब अनुज्ञापियों के लिए यह निर्णय निश्चित रूप से राहत भरा है। आबकारी सचिव द्वारा 14 दिसंबर तक बकाया राजस्व जमा करने और सील की गई दुकानों को खोलने के निर्देश ने अनुज्ञापियों को वित्तीय संकट से निपटने का एक और मौका दिया है।
इससे पहले 21 नवंबर को राजस्व न जमा करने के कारण जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने पांच अंग्रेजी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर सील की कार्रवाई की थी। इसके बाद, अनुज्ञापियों ने इस निर्णय के खिलाफ आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील की, जिसमें उन्हें 15 जनवरी तक बकाया जमा करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, जिलाधिकारी चमोली ने इसे आबकारी सचिव के पास रिवीजन के लिए भेजा, जिसके बाद 27 नवंबर को सुनवाई हुई।
अब आबकारी सचिव ने 15 जनवरी की समय सीमा को संशोधित करते हुए 14 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है। यह आदेश अनुज्ञापियों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी करने और व्यवसाय को पुनः सुचारू रूप से चलाने का अवसर प्रदान करता है।







