उत्तराखण्ड
रामनगर : मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, ₹12.75 लाख तक की आय अब टैक्स फ्री…
बजट 2026: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, ₹12.75 लाख तक की आय अब टैक्स फ्री —टैक्स एडवोकेट पूरन पांडे और एडवोकेट मनु अग्रवाल
सरकार द्वारा आयकर और TDS/TCS से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण और राहत भरे बदलाव सामने आए हैं, जो आम करदाताओं, यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों के लिए खास मायने रखते हैं।
✈️ टूर पैकेज पर TCS में बड़ी राहत टैक्स बार के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन पांडे ने बताया
अब विदेश या घरेलू टूर पैकेज बुक करने पर लगने वाला TCS (Tax Collected at Source) घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है।
👉 पहले यह दर ज्यादा होने से यात्रियों को एडवांस में अधिक टैक्स देना पड़ता था, जिससे ट्रैवल महंगा लगता था।
👉 नई दर से पर्यटन और ट्रैवल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
🎓🏥 LRS के तहत पढ़ाई और इलाज पर भी TCS सिर्फ 2% टैक्स बार के उपसचिव एडवोकेट मनु अग्रवाल ने बताया
Reserve Bank of India की LRS (Liberalised Remittance Scheme) के तहत विदेश में पैसे भेजने पर लगने वाले TCS में भी राहत दी गई है।
अब निम्न मामलों में TCS दर घटाकर 2% कर दी गई है:
विदेश में शिक्षा (Foreign Education)
विदेश में चिकित्सा उपचार (Medical Treatment Abroad)
💡 इसका फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसे भेजते हैं — उनकी शुरुआती टैक्स लागत कम होगी।
📝 इनकम टैक्स रिटर्न संशोधन की समयसीमा बढ़ी हाईकोर्ट अधिवक्ता पूरन पांडे के अनुसार
अब करदाता अपना Income Tax Return (ITR) संशोधित (Revised Return) 31 मार्च तक कर सकेंगे।
✔️ पहले गलती सुधारने की समयसीमा सीमित थी
✔️ अब ज्यादा समय मिलने से गलतियां ठीक करने का अवसर बढ़ा
✔️ हालांकि, इसके साथ अतिरिक्त नाममात्र शुल्क (nominal fees) देना होगा
यह उन लोगों के लिए राहत है जिनसे रिटर्न भरते समय गलती हो जाती है।
👷 मैनपावर सप्लाई पर TDS को लेकर स्पष्टीकरण हाईकोर्ट अधिवक्ता मनु अग्रवाल के अनुसार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मैनपावर सप्लाई (Manpower Supply) के मामलों में TDS कटेगा:
🔹 धारा 194C के तहत
🔹 दर होगी: 1% या 2% (जैसा लागू हो)
इससे पहले इस पर भ्रम था कि यह प्रोफेशनल सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट — अब स्थिति साफ हो गई है।
👉 इसका असर सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, लेबर सप्लाई जैसी सेवाओं पर पड़ेगा।
🏠 NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS नियम आसान हाईकोर्ट अधिवक्ता मनु अग्रवाल के अनुसार
अब अगर कोई व्यक्ति NRI (Non-Resident Indian) से संपत्ति खरीदता है, तो:
✅ TDS काटने के लिए TAN (Tax Deduction Account Number) जरूरी नहीं
✅ सिर्फ PAN (Permanent Account Number) के माध्यम से भी TDS जमा किया जा सकेगा
इससे प्रॉपर्टी खरीद प्रक्रिया सरल होगी और अनुपालन आसान बनेगा।
📄 ITR-1 और ITR-2 की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं हाईकोर्ट अधिवक्ता पूरन पांडे के अनुसार
अच्छी बात यह है कि आम सैलरीड और छोटे करदाताओं के लिए:
🗓️ ITR-1 और ITR-2 भरने की अंतिम तिथि अभी भी 31 जुलाई ही रहेगी
यानी फिलहाल डेडलाइन में कोई देरी या सख्ती नहीं बढ़ाई गई है।
🔍 * *एडवोकेट पूरन पांडे और मनु अग्रवाल का संदेश* ::*
1-नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
2-आयकर स्लैब्स में कोई परिवर्तन नहीं।
3-इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वेतन भोगी कर्मचारी के लिए 31 जुलाई तथा अन्य के लिए 31 अगस्त का प्रावधान
4-मोटर एक्सीडेंट क्लेम को आयकर में छूट
5-रिटर्न को रिवाइज करने की समय सीमा मार्च तक लेट फीस के साथ बढ़ेगी
6-मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास
7-गलत सूचना देने पर फ्रेमवर्क तैयार
8-छोटे टैक्स अपराधों पर अब सजा नहीं
9-इनकम छुपाने पर सजा नहीं,अब
जुर्माने का प्रावधान
यह अपडेट्स मिडिल क्लास, छात्रों, यात्रियों और छोटे व्यवसायों के लिए राहत भरी मानी जा रही हैं।





