उत्तराखण्ड
हल्द्वानी : एसआईआर को लेकर प्रशासन ने बीएलओ के साथ की बैठक…
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की आसान घोषणा के संबंध में अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल विवेक राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम सभागार में वर्ष 2003 एवं 2025 की मतदाता सूची के मिलान मैपिंग कार्य में 50% से कम प्रगति वाले मत देय स्थलों के संबंध में सुपरवाइजर एवं बूथ स्तरीय अधिकारियों की प्रगति समीक्षा हेतु बैठक की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा 50% से कम प्रगति वाले मत देय स्थलों से संबंधित उपस्थित बीएलओ को प्रत्येक मतदाता से समन्वय, संवाद एवं पहुंच विषय वस्तु की पृष्ठभूमि में विशेष अभियान संचालित करते हुए कम से कम 75% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को शुगमता कर्तव्य निष्ठा एवं समयबद्धता के साथ तनाव मुक्त परिवेश में शत प्रतिशत प्रभावी परिणाम की प्राप्ति हेतु आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया
उन्होंने कहा कि प्रत्येक BLO वर्ष 2025 की मतदाता सूची के अनुसार दिनांक 20 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि में प्रत्येक दिन अपनी सुविधा अनुसार अधिक से अधिक मतदाताओं तक समन्वय संवाद एवं पहुंच सुरक्षित कर सकते हैं
-वर्तमान मतदाता सूची में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 38 वर्ष या इससे अधिक है और वह सामान्यतः मतदेय स्थल क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत है परंतु उसकी अभी तक मैपिंग नहीं हो सकी है तो ऐसे मतदाताओं से उनके वर्ष 2003 के निवास का विवरण पूछताछ कर यदि वह पिछले एसआईआर में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किसी जनपद विधानसभा में मतदाता के रूप में पंजीकृत था तो आयोग की वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर उपलब्ध 2003 की उसे जनपद विधानसभा की मतदाता सूची से उसका नाम सर्च कर उसकी मैपिंग करना अथवा यदि 2003 की मतदाता सूची में उसके माता-पिता या दादा दादी का नाम उपलब्ध है तो उसकी सेल्फ एवं प्रोजेनी के रूप में बीएलओ एप के माध्यम से मैपिंग करना है। उन्होंने अवगत कराया कि
-यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है तो उसके मृत डेड मार्क करना और संबंधित मतदाता के संदर्भ में फॉर्म 7 भरना एवं प्राप्त करना,
-यदि कोई मतदात उस मददेय स्थल क्षेत्र से स्थानांतरित हो गया या अन्यत्र शिफ्ट हो गया है तो ऐसे मतदाता के शिफ्टेड मार्केड करना और संबंधित मतदाता के संदर्भ में फॉर्म 8 या फॉर्म 7 जैसी भी स्थिति हो भरना / प्राप्त करना
-यदि कोई मतदाता मतदेय स्थल क्षेत्र में उपस्थित नहीं पाया जाता है और उसके स्थानांतरण या शिफ्ट होने की भी कोई पुष्टि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मतदाताओं को अनुपस्थित मार्क करना
-वर्तमान में अन्य राज्य से उत्तराखंड में निवासरत तथा उत्तराखंड राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत किसी व्यक्ति का नाम 2002′ 2003 या 2004 मैं किसी अन्य राज्य में पंजीकृत है तो ऐसे मतदाताओं के संबंध में आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in लॉगिन कर संबंधित राज्य की पिछले SIR की मतदाता सूची से उसका अथवा उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम सर्च कर उसका विवरण नोट कर बीएलओ एप के माध्यम से सीधे मैपिंग किए जाने के लिए अवगत कराया।
बैठक में गोपाल सिंह चौहान नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, हंसा दत पांडे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बी एल ओ उपस्थित रहे





