उत्तराखण्ड
उत्तराखंड- जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए सरकार ने तय की क्षतिपूर्ति दर…
उत्तराखंड –
जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए तय की गई छतिपूर्ति की दर
आवासीय भवनों के नुकसान के लिए 100% भुगतान किया जाएगा
ईट से बने आवासी भवन के लिए 31 हजार 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किया जाएगा भुगतान
बीम और कालम के बने आवासीय भवनों के लिए 36 हजार 386 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किया जाएगा भुगतान
ईंट के बने व्यवसायिक भवनों के लिए 39 हजार 30 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किया जाएगा भुगतान
बीम और कालम से बने व्यवसायिक भवनों के लिए 45 हजार 921 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किया जाएगा भुगतान
व्यवसायिक भवनों के लिए तय किए गए स्लैब
5 लाख तक के व्यवसायिक भवन को दिया जाएगा 100% भुगतान
5 से 15 लाख तक के व्यवसायिक भवन को 5 लाख तक पूरा भुगतान किया जाएगा इससे ऊपर 40 % भुगतान किया जाएगा
15 से 30 लाख तक के व्यवसायिक भवनों के लिए 15 लाख तक 9 लाख दिया जाएगा , उससे ऊपर 30% भुगतान किया जाएगा
30 से 50 लाख तक के व्यवसायिक भवन के लिए , 30 लाख तक 30.5 लाख भुगतान किया जाएगा इससे ऊपर 20% भुगतान किया जाएगा
50 लाख से ऊपर के व्यवसायिक भवन के लिए 50 लाख तक 17.5 लाख भुगतान किया जाएगा इससे ऊपर 10% भुगतान किया जाएगा
आवासीय जमीन की क्षति पर 75 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी इससे अधिक की भूमि के नुकसान पर भूमि का मुआवजा दिया जाएगा
व्यवसाय जमीन के क्षति पर 15 वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी
एक से ज्यादा दुकान वाले दुकान स्वामी को मात्र एक दुकान मिलेगी लेकिन बाकी दुकानों की मुआवजा राशि मिलेगी
किराया की दुकान चला रहे व्यक्ति को एकमुश्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे