Connect with us

उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- रेलवे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने कही यह बड़ी बात…

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हलद्वानी की रेलवे भूमि के अतिक्रमणकारियों की विस्थापन संबंधी याचिका में कहा कि न्यायालय में पहले से याचिका लंबित है और इसे भी अपने तय क्रम में सूचीबद्ध किया जाए।

हल्द्वानी की रेलवे भूमि में अतिक्रमण के लिए चिन्हित लोगों ने न्यायालय में प्रार्थना दायर कर कहा था कि उन्हें सरकार सही से विस्थापित करे। आज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की। न्यायालय ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस न्यायालय में पहले से याचिका लंबित है और इसे भी अपने तय क्रम में सूचीबद्ध किया जाए।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page

संपादक –

नाम: हर्षपाल सिंह
पता: छड़ायल नयाबाद, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी (नैनीताल)
दूरभाष: +91 96904 73030
ईमेल: [email protected]