उत्तराखण्ड
पिथौरागढ़: पतंजलि घी का सैंपल फेल, कंपनी समेत तीन कारोबारी पर 1.40 लाख का जुर्माना
पिथौरागढ़: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिले की खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में पतंजलि ब्रांडेड घी का सैंपल जांच में फेल पाया गया, जिसके बाद अदालत ने निर्माता कंपनी सहित तीनों संबंधित कारोबारियों पर कुल 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला अक्टूबर 2020 का है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पिथौरागढ़ बाजार में निरीक्षण कर रही थी, तभी एक रिटेल दुकानदार की दुकान से पतंजलि घी का सैंपल भरा गया। नमूना रुद्रपुर स्थित खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट में यह घी मानकों पर खरा नहीं उतरा और सैंपल फेल घोषित किया गया।
इसके बाद विभाग ने क्रमशः तीनों को—
- निर्माता कंपनी (पतंजलि)
- डिस्ट्रीब्यूटर
- रिटेल दुकानदार
—को नोटिस जारी किए। विभाग ने साफ कहा कि यदि राज्य लैब की रिपोर्ट पर आपत्ति है तो केंद्र सरकार की रेफरल लैब (RFL) में दोबारा जांच करवाई जा सकती है।
पतंजलि ने पुनः जांच का आवेदन किया, जिसके बाद सैंपल को रेफरल लैब भेजा गया। लेकिन यहां भी घी का नमूना सब-स्टैंडर्ड पाया गया, यानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा।
पूरा मामला अदालत में पहुंचा, जहां न्यायालय ने सभी तीन कारोबारियों पर जुर्माना लगाया—
निर्माता कंपनी पर 1,00,000 रुपये
डिस्ट्रीब्यूटर पर 25,000 रुपये
रिटेलर पर 15,000 रुपये
इस तरह कुल 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पतंजलि जैसे बड़े और लोकप्रिय ब्रांड पर कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। घटना के बाद पतंजलि के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी नए सवाल खड़े हो गए हैं।





