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उत्तराखण्ड

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, हाईकोर्ट कभी भी दे सकता है फैसला

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विवाद की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणियां की हैं।

सीबीसीआईडी की टीम ने आज मामले से जुड़े पांचों जिला पंचायत सदस्यों को कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन अदालत ने जांच की कार्यवाही और जांच अधिकारी—दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए।

कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि सीआईडी की जांच संतोषजनक नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की कि “यहां भी झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है”।

हाईकोर्ट ने पूछा कि

स्टांप कैसे खरीदा गया?

एक साथ पांच लोग जांच अधिकारी के पास कैसे पहुंचे?

न्यायालय ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण में जांच सही तरीके से नहीं हुई।

अब क्या?

हाईकोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वह इस मामले में कभी भी बड़ा फैसला सुना सकता है।
राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इस मामले पर अब सभी की निगाहें अदालत के अंतिम निर्णय पर टिक गई हैं।

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