कुमाऊँ
बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास
शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंडए धारा 325 में पांच साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने बताया कि ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता निवासी पानदेव असवाल ने अपनी बेटी चंपा देवी का विवाह मझोला दुगाड़ीगोठ खटीमा निवासी ललित मोहन भट्ट से किया था। आरोप था कि ललित मोहन भट्ट झगड़ालू और अपराधी किस्म का व्यक्ति था। वह आये दिन पत्नी और बच्चों की पिटाई करता था। इस बात की खबर जब पान देव असवाल को हुई तो उन्होंने ललित मोहन भट्ट कोपुत्री व बच्चों से मारपीट न करने को समझाया था।
इसके बाद 13 फरवरी 2014 को ललित मोहन भट्ट ने मामूली बात पर चार साल के बेटे नीरज को हंसिया से काटकर हत्या कर दी थी। इस दौरान चंपा ने अपने बेटे को बचाने के लिए पहुंची तो हत्यारोपी ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसकी अंगुलियां कट गई थी। हत्याकांड के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी को पकडक़र जेल भेज दिया था।