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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: इन क्षेत्र में लागू होगी धारा 163, सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए आदेश

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हल्द्वानी: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG)-2025 के शांतिपूर्ण संचालन के लिए हल्द्वानी नगर क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 4 मई 2025 (रविवार) को आयोजित होने वाली इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह संभावना जताई गई कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

धारा 163 के अंतर्गत प्रमुख प्रतिबंध इस प्रकार हैं:

  1. परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में बिना पूर्व अनुमति के 5 या अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा आयोजित होगी।
  2. किसी भी व्यक्ति को शस्त्र, लाठी, डंडा, बल्ला आदि लेकर परीक्षा स्थल या उसके आसपास आने की अनुमति नहीं होगी।
  3. परीक्षा केंद्रों के पास ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, डीजे आदि) का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  4. अफवाह फैलाना या परीक्षा से संबंधित पर्चे आदि का वितरण सख्त रूप से वर्जित रहेगा।
  5. बिना अनुमति कोई बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
  6. केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मी इन नियमों से आंशिक रूप से मुक्त रहेंगे (ध्वनि यंत्रों के उपयोग को छोड़कर)।

नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

परीक्षा केंद्रों की सूची में शामिल हैं:
श्री गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल, जिम कार्बेट स्कूल, वुडलैंड स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज राजपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर, एमबी इंटर कॉलेज, एमबीपीजी कॉलेज (तीनों विंग्स), खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज।

प्रशासन ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचे तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें।

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