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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: विधायक पर तानाशाही का लगाया आरोप, बचुली देवी का नामांकन खारिज, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, पहुंचे कमिश्नर कार्यालय

हल्द्वानी: ओखलकांडा ब्लॉक के बड़ौन क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बचुली देवी का नामांकन खारिज होने पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। नामांकन रद्द किए जाने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कैंप कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता हरीश पनेरु के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बचुली देवी ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज लगाए थे, जिनकी रसीदें भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई थीं। लेकिन 10 जुलाई को नामांकन जांच के अंतिम दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देकर नामांकन खारिज कर दिया।ग्रामीणों का आरोप है कि नामांकन पत्र से दस्तावेजों को जानबूझकर हटाया गया और महिला प्रत्याशी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर ने अभद्र व्यवहार भी किया। इस मामले में शिकायतें एसडीएम धारी और स्थानीय पुलिस से की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।हरीश पनेरु ने आरोप लगाया कि भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा की पत्नी को निर्विरोध विजयी कराने के लिए बचुली देवी का नामांकन रद्द कराया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।इस पूरे प्रकरण पर एसडीएम धारी केएन गोस्वामी का कहना है कि दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन रद्द करने का अधिकार है। प्रत्याशी यदि असहमति रखती हैं तो न्यायालय में अपील कर सकती हैं।यह मामला स्थानीय स्तर पर चुनावी पारदर्शिता और प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। यदि राजनीतिक दबाव की बातें सही हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत हैं। वहीं, यदि तकनीकी कारणों से नामांकन खारिज किया गया है, तो प्रत्याशी को न्यायालय के माध्यम से न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है,वहीं सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने बताया हरीश पनेरु से बात की जा रही है और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा।

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