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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में भूमि विवाद के आए कई मामले, ई रिक्शा डीलरों की सघन जांच के दिए निर्देश…

ई-रिक्शा डीलरों की होगी सघन जांच, बिना डीएल ई-रिक्शा होंगे सीज; भूमि विवाद मामलों में लैंडफ्रॉड एक्ट के तहत होगी कार्रवाई: आयुक्त दीपक रावत

हल्द्वानी, 23 अगस्त 2025 (सू॰वि॰)

आयुक्त/सचिव मा॰ मुख्यमंत्री, दीपक रावत, ने कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में शनिवार को जनसुनवाई में आये कतार में अन्तिम व्यक्ति से रूबरू होकर आमजनता की समस्याओं का समाधान किया।

जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद के साथ ही दाखिल-खारिज कराने, झूठे मुकदमे में फंसाने, प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग की सप्लाई आदि विभिन्न विषयों पर सामने आईं, जिनका आयुक्त ने मौके पर समाधान किया।

जनसुनवाई में बिलासपुर, उत्तर प्रदेश, निवासी, गुलशन, ने बताया कि उनको देवलचौड़ ट्रान्सपोर्ट ई-रिक्शा डीलर ने एक ई-रिक्शा बैंक से लोन दिलाकर 2 लाख 40 हजार में उपलब्ध कराया था, परन्तु डीलर ने ई-रिक्शा की आर॰सी नहीं दी। जब बैंक की किस्त जमा नहीं कर पाए तो डीलर द्वारा ई-रिक्शा जब्त कर अन्य व्यक्ति से किराये पर चलाया जा रहा है। इस पर आयुक्त ने शनिवार को डीलर स्वामी को तलब किया। आयुक्त के संज्ञान में आया कि डीलर द्वारा बेचे गए लगभग 30 से 35 ई-रिक्शा की आर॰सी उसके पास है, लेकिन ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं।

इस तथ्य को आयुक्त ने गंभीरता से लिया और आरटीओ को तलब कर निर्देश दिए कि शहर में सभी ई-रिक्शा डीलरों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य में जो भी डीलर लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि ई-रिक्शा सवारियों के लिए बने हैं, किन्तु लोग इनमें सामग्री भरकर चला रहे हैं। इस प्रकार के ई-रिक्शा को भी सीज कराने के निर्देश आरटीओ को दिए।

इस पर आरटीओ ने बताया कि जो ई-रिक्शा चलाते हैं उन्हें स्पेशल ई-रिक्शा संचालन हेतु डीएल दिया जाता है, जबकि शहर में अधिकांश ई-रिक्शा संचालकों के पास यह डीएल है ही नहीं। आयुक्त ने आरटीओ को निर्देश दिए कि शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और कठोर कार्यवाही की जाए।

इसके साथ ही जनसुनवाई में आई भागीरथी जोशी ने बताया कि छड़ायल में उनका भवन था। भवन के एवज में भुवन जोशी द्वारा बैंक में मिलीभगत से लोन ले लिया गया और लोन की किश्त भी जमा नहीं की गई। बैंक द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस पर आयुक्त ने सभी पक्षों के साथ ही बैंक अधिकारियों को तलब कर निर्देश दिए कि यदि संबंधित निर्धारित समयसीमा के भीतर लोन जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ लैंडफ्रॉड एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाए।

जनसुनवाई में लालकुआं से दाखिल-खारिज न होने, भुजियाघाट के होटल में कार्य करने के उपरान्त वेतन न मिलने, रामनगर से झूठे मुकदमे में फंसाने तथा काशीपुर से ज़मीन की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की।

जनसुनवाई में ज्योति मेर हत्याकांड के संबंध में ज्योति की माँ अथवा पहाड़ी आर्मी के लोगों द्वारा एसआईटी जांच हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी आयुक्त के माध्यम से दिया गया।

जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

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