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उत्तराखण्ड

देहरादून- समान नागरिक संहिता (UCC) में जबरन धर्मांतरण करवाने पर सख्त कानून, जानिए क्या बोले सीएम पुष्कर धामी

समान नागरिक संहिता में जबरन धर्मांतरण करवाने वालों के लिए सख्त कानून हैं, गैर जमानती धारा और 2 से 7 साल तक कि सजा के साथ 25 हजार तक का जुर्माना होगा। UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहाँ यूनिफार्म सिविल कोड सबसे पहले लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम देवभूमि की जनता से किए एक वादे को पूरा करने जा रहे हैं, इसीलिए जन अपेक्षाओं के अनुरूप ही हमारे द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, इस कानून में समुदाय विशेष को कोई नुकसान नही है। जबरन धर्मांतरण करवाने वालों पर शिकंजा कसेगा। सीएम धामी ने UCC को लेकर बताया कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा, जो बहुत जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, वही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य दो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा है जो धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र भी है। इसीलिए धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है और धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ ही ये कानून काम भी करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि UCC लागू होने के बाद राज्य में जबरन धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा होगा, जिसमें 2 से 7 साल तक कि सजा के साथ 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी ने हर वर्ग से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव लिए गए है, तैयार हुआ ड्राफ्ट अन्य राज्यों को भी पसंद आएगा।

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