उत्तराखण्ड
हल्द्वानी- नगर निगम चुनाव को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई ने दिए यह आदेश
हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव 2024-25 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 24 दिसंबर 2024 से लागू होकर 25 जनवरी 2025 को मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।आदेश के मुख्य प्रावधान:1. बिना पूर्व अनुमति के 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने या रैली करने पर रोक।2. लाउडस्पीकर, नारेबाजी, पोस्टर लगाने और उत्तेजक भाषण देने पर पूर्ण प्रतिबंध।3. सार्वजनिक स्थानों पर हथियार (लाठी, डंडा, आग्नेयास्त्र आदि) लेकर घूमना वर्जित।4. अफवाह फैलाने और भड़काऊ साहित्य के वितरण पर सख्ती।5. जातीय और धार्मिक तनाव पैदा करने वाले किसी भी कार्य पर प्रतिबंध।ड्यूटी पर लगे कर्मियों और शवयात्रा को छूटआदेश के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और शवयात्रा को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।उल्लंघन पर सख्त कार्रवाईआदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदेश का पालन हो, पुलिस और प्रशासन सतर्क रहेगा।नगर मजिस्ट्रेट ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।