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उत्तराखण्ड

कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य सहित तीनों अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास

कोटद्वार: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटद्वार की अदालत ने आज बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (मुकदमा अपराध संख्या 1/22) में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में कठोर दंड से दंडित किया है।अदालत द्वारा सुनाई गई सजाएं इस प्रकार हैं:1. अभियुक्त पुलकित आर्य को –धारा 302 आईपीसी (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास एवं ₹50,000 जुर्मानाधारा 201 आईपीसी (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000 जुर्मानाधारा 354ए आईपीसी (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000 जुर्मानाधारा 3(1)(d), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2,000 जुर्माना2. अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को –धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं ₹50,000 जुर्मानाधारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000 जुर्मानाधारा 3(1)(d), ITPA में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2,000 जुर्मानान्यायालय ने मृतका के परिजनों को ₹4 लाख का प्रतिकर (मुआवज़ा) प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

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