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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : बनभूलपुरा में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अतिक्रमण और चोरी के समान को खरीदने और बेचने पर हुई कार्रवाई,नगर निगम द्वारा दर्ज कराया जा रहा मुकद्दमा…

चोरगललिया रोड, बनभूलपुरा क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने एवं कुछ प्रतिष्ठानों में चोरी की गई सामग्री के क्रय-विक्रय किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी गोपाल चौहान के नेतृत्व में प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में निरीक्षण एवं कार्यवाही की गई।इस संयुक्त अभियान में रिचा सिंह, नगर आयुक्त हल्द्वानी, राहुल शाह, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, तथा गणेश भट्ट, एसएनए उपस्थित रहे। टीम ने चोरगललिया रोड क्षेत्र में विभिन्न दुकानों और गोदामों की जांच की।निरीक्षण के दौरान एक प्रतिष्ठान में नगर निगम की नालियों में प्रयुक्त होने वाली चोरी की गई मेटल वायर जाली (लोहे की ग्रिल) को संग्रहित पाया गया। मौके से कुल 7 लोहे की जालियाँ बरामद की गईं, जो नगर निगम की सार्वजनिक संपत्ति हैं। नगर निगम द्वारा उक्त प्रतिष्ठान के कब्जेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जा रही है।एक अन्य प्रतिष्ठान में पुराने टीएमटी सरियों का उपयोग कर टीएमटी स्क्वायर बनाने का कार्य किया जा रहा था। टीम द्वारा गोदाम खुलवाकर निरीक्षण किया गया, जहाँ पुराने व उपयोग में लाए जा चुके सरियों की भारी मात्रा बरामद हुई। प्रतिष्ठान स्वामी कोई वैध दस्तावेज अथवा खरीद-बिक्री का अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रथम दृष्टया बरामद सामग्री को चोरी की आशंका के आधार पर देखते हुए गोदाम को सील कर दिया गया एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।निरीक्षण के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि कई नशे के आदी चोर विभिन्न स्थानों से सरिए एवं अन्य धातु सामग्री चोरी कर इन्हें इन्हीं दुकानों में बेचते हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल चोरी को बढ़ावा देती हैं, बल्कि समाज में नशाखोरी एवं अपराध के नेटवर्क को भी पोषित करती हैं।इसी क्रम में, एक प्रतिष्ठान पर दो नाबालिग लड़के (18 वर्ष से कम आयु) मेटल रॉड मेकेनिक कार्य में संलग्न पाए गए। मौके पर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लेबर इंस्पेक्टर को बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी गोपाल चौहान द्वारा स्थानीय पुलिस को समस्त प्रकरणों की विस्तृत जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चोरी की सामग्री का भंडारण, बाल श्रम एवं अतिक्रमण जैसी गतिविधियाँ गंभीर अपराध हैं, जिन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में नियमित निगरानी एवं छापामारी जारी रहेगी।

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